उपनगर (Sub-urb) क्या है ?

आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?



भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह इस समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को लोक सभा में मनोनीत कर सकता है।  

अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है, कि इस समुदाय का उस राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो राज्यपाल इस समुदाय का एक सदस्य राज्य की विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।  

अनुच्छेद 334 के अनुसार यह व्यवस्था संविधान के प्रारम्भ से सत्तर वर्ष तक (25 जनवरी, 2020) ही है, जिसे संसद आगामी दस वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 

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उपनगर (Sub-urb) क्या है ?


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Sub-urb



यह किसी बृहत् नगर से बाहर, किन्तु उसके समीप (ग्रामीण नगरीय उपांत में) स्थित लघुनगर या नगरीय क्षेत्र जो मुख्य नगर (केन्द्रीय नगर) से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होता है।  

यह सामान्यतया आवासीय होता है, केन्द्रीय नगर में कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं।  
अतः इसे शयनागार नगर (Dormitory town) कहते हैं।  

कुछ उपनगरों में उद्योग-धन्धे भी विकसित होते हैं, जिन्हें औद्योगिक उपनगर भी कहते हैं।  

औद्योगिक उपनगर के उद्योगों में काम करने वाले लोग केन्द्रीय नगर अथवा समीप के अन्य नगरों में निवास करते हैं।  

इस प्रकार उपनगर आवासीय अथवा औद्योगिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 
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